अमृत स्वरूप न्यूजपेपर अमरनाथ शास्त्री गोंडा
जिला प्रशासन ने सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों की कोशिश को किया नाकाम
26.50 कुंतल सरकारी कंडोम के साथ दो को पकड़ा, एचपी नेहा शर्मा ने दिया टीम दर्ज करने के आदेश
- गोंडा सदर नेहा शर्मा के निर्देशों पर, जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की सक्रियता से 26.50 कुंतल गाय की कालाबाजारी करने की कोशिश नाकाम कर दी गई। इस खाद्यान्न को मंडी में बेचने की कोशिश की जा रही थी। अधिकांश माइंस और उसे ले जाने में प्रयुक्त किए गए ताजा वाहन को हिरासत में ले लिया गया है। अब, इसकी कालीबाजारी में संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है।
वहीं, शुक्रवार को मौत के आदेश पर इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
मामला गुरुवार का है। इमलिया गुरुदयाल निवासी एक व्यक्ति ने जिला प्रशासन को बड़गांव पुलिस चौकी के आगे बहराइच रोड पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पशुओं के ट्रकों से सरकारी खाद्यान्न उतार कर पिकअप पर लादकर मंडी में बेचने के लिए ले जाने के संबंध में सूचना दी।
एसएसपी नेहा शर्मा के आदेश पर जिला प्रशासन अधिकारी और उनकी टीम में सनसनी फैल गई है। समाचार पर्यवेक्षकों की एक टीम तत्काल अवसर पर पहुंची। सूचना देने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह सुबह 6:40 बजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आया था। बड़गांव पुलिस चौकी के पास से लौटते समय उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ी। इस ट्रक से पर्यटक स्थल पर भोजन लोड किया जा चुका था। जब चालक ने पूछा कि भोजन कहां ले जा रहा है तो वह नहीं बता पाया। कुछ लोगों के साथ उसने भूल का पीछा किया और महादेव धर्म कांटा से लौटते समय उसे महादेव पेट्रोल पंप के पास रोक लिया गया।
पुलिस निरीक्षकों की टीम ने वाहन संख्या यूपी 40 एटी/5857 के चालक लखन लाल गुप्ता को छोटू से पूछताछ की। चालक ने बताया कि उसने रानी बाजार निवासी रवि कुमार गुप्ता के कहने पर फूडलान का भाड़ा लिया था।
दूर वाहन में लदे खाद्यान्न का निरीक्षण किया गया। खाद्यान्न का कुल वजन 26.50 कुंतल पाया गया। पंजाब सरकार द्वारा फसल वर्ष 2023-24 के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया गया। बोरों में भरे गाय का औसत वजन लगभग 50 किलो है। अधिकांश बोरे नील कपड़ों से ई-मशीन से सिला हुआ पाए गए।
इस बात की पुष्टि हुई है कि वसूला गया खाद्यान्न किसी व्यापारी या किसान का व्यक्तिगत नहीं है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोटेदारों के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे कार्ड धारकों को वितरण करने के लिए लाया गया था।
ऐश्वर्या नेहा शर्मा ने बताया कि नगर पालिका परिषद गोंडा के उचित दर विक्रेता शाहीन बेगम की सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ उपलब्ध खाद्यान्न एवं मिलते वाहन को अधिगृहित करते हुए, वह सुपुर्दगी में दिए गए खाद्यान्न एवं मिलते वाहन को खुर्द बुर्द कर दिया गया है। नहीं करेंगे। डीएसपी ने बताया कि भूतपूर्व चालक लखनलाल गुप्ता और रवि कुमार गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस कालाबाजारी में संलिप्त अन्य लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं।